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TAN वैरिफिकेशन

 

इनकम टैक्स जमा करने और फिर उसका रिटर्न भरने की प्रक्रिया में पैन नंबर और TAN नंबर की जरूरत पड़ती है। दरअसल, पैन और TAN दोनों को ही इनकम टैक्स विभाग जारी करता है, लेकिन, दोनों का उपयोग अलग-अलग तरीके से टैक्स जमा करने के लिए होता है।

TAN नंबर उन सभी व्यक्तियों या संगठनों के पास होता है जिनके पास TDS काटने की ज़िम्मेदारी है। ये व्यक्ति या संगठन जब किसी को जब एक निश्चित मात्रा से अधिक रकम का भुगतान करते हैं तो उस भुगतान में से पहले ही TDS काटकर अलग कर लेते हैं।

TAN की संरचना

TAN नंबर 10 अक्षरों का होता है, जिसमें पहले चार अंक अल्फाबेट होते हैं, अगले पाँच अंक डिजिट होते हैं और अंत में फिर से एक अल्फाबेट होता है।

पहले तीन अक्षर क्षेत्राधिकार का कोड होते हैं और चौथा अक्षर TAN धारक के नाम का शुरू का अक्षर होता है। TAN व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि को मिल सकता है। अंतिम अक्षर विभाग द्वारा खुद दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बैंगलोर के श्री अतुल का TAN नंबर BLR A 23456 M हो सकता है ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203A के प्रावधानों के तहत, नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों में TAN नंबर देना प्रत्येक टैक्स डिडक्टर के लिए अनिवार्य है। यदि TAN का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो बैंक TDS/ TCS का भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। TAN की अनुपस्थिति में TDS भी लौटाया नहीं जायेगा।

  • TCS स्टेटमेंट
  • TDS स्टेटमेंट
  • वार्षिक सूचना रिटर्न
  • TDS/TCS प्रमाण पत्र
  • TDS/TCS भुगतान चालान
  • अन्य निर्धारित दस्तावेज

आयकर अधिनियम की धारा 203 A के प्रावधानों के अनुसार, जो टैक्स काटते या जमा करते हैं, उन्हें टैक्स कटौती/ कलेक्शन न० के आवंटन के लिए आवेदन करना होगा। यदि व्यक्ति TAN के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या धारा के अनुसार निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 10,000 रु. का भुगतान करना होगा।


TAN प्राप्त करने की प्रक्रिया

आयकर कटौती/ संग्रह संख्या का आवंटन आयकर विभाग द्वारा NSDL के कर सूचना तंत्र (TIN) सुविधा केंद्र में प्राप्त आवेदन के आधार पर होता है। इसके बाद TAN NSDL द्वारा डिडक्टरओं को सूचित किया जाएगा। सभी निर्धारित दस्तावेजों में TAN नंबर की जानकारी देनी चाहिए। TAN ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है।

  • ऑफलाइन तरीका

टैक्स कटौती और कलेक्शन अकाउंट न० प्राप्त करने के लिए आवेदक को फॉर्म 49 B भरना होगा और किसी भी NSDL TIN कार्यालय में जमा करना होगा। NSDL TIN कार्यालय का पता NSDL के साइट https://www.tin-nsdl.com से लिया जा सकता है। फॉर्म इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। फॉर्म की कागज़ी कॉपी TIN केंद्रों में भी उपलब्ध है।

धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट फॉर्म नं. INC -7 का उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट न० प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत खुद को रजिस्टर नहीं किया है।

  • ऑनलाइन तरीका

TAN के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन NSDL-TIN वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। सभी आवश्यक जानकारी और संचार पते और ईमेल आईडी के साथ सही तरीके से भरे जाने चाहिए। आवेदन पर अनिवार्य रूप से पैन नंबर देना होगा। यदि डिडक्टर के पास पुराने प्रारूप में टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट न० है, तो उसकी जानकारी देनी चाहिए।

आवेदकों को आवेदन शुल्क 63 रु. + सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/ चेक/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैधानिक या स्वायत्त निकाय केवल चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर सकते हैं।

TAN आवेदन जमा करने और प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करने पर, एक 14-अंकीय रसीद न० प्राप्त होगा। रसीद में आवेदक की स्थिति, आवेदक का नाम, संपर्क जानकारी (पता, ईमेल आईडी और मोबाइल न०) और भुगतान जानकारी शामिल होती है। TAN नंबर मिलने पर, NSDL द्वारा आवेदक को सूचना भेज दी जाएगी।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा किए गए भुगतान के मामले में, आवेदन करने के 5 कार्य दिवसों के भीतर TAN मिल जाता है। कुछ मामलों में, अपेक्षित 15 दिन भी लग सकते हैं।TAN आवेदन की स्थिति का पता आसानी से ऑनलाइन लगाया जा सकता है।


TAN आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है, तो आपको TAN आवेदन के लिए सफलतापूर्वक जमा करने और प्रोसेसिंग फीस के भुगतान पर उत्पन्न रसीद पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। हस्ताक्षरित रसीद को NSDL-TIN सुविधा केंद्रों पर भेजने की आवश्यकता है। रसीद पर पता दिया होगा।

कुछ महत्वपूर्ण बातें 

  • आपको संपत्ति के TDSकटौती के लिए एक अलग टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है। एक ही TAN का उपयोग सभी प्रकार के टैक्स काटने और जमा करने (वेतन, ब्याज, कमीशन, संपत्ति आदि) के लिए किया जा सकता है। परन्तु, TAN धारक की श्रेणी सभी ट्रांजेक्शन के लिए समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आपकी कंपनी के TAN का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आप कंपनी के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं, केवल तभी कंपनी के TAN का उपयोग TDS कटौती/ जमा के लिए किया जा सकता है।
  • आवश्यक दस्तावेजों में सही TAN नंबर दर्ज करना महत्वपूर्ण है
  • TAN वेरिफिकेशन

    जो लोग भुगतान पर टैक्स की कटौती या जमा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें अपने टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट न० (TAN) को जानना आवश्यक है। इनकम टैक्स विभाग के पास “Know Your TAN’’ नामक एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कंपनी के नाम या TAN नंबर की मदद से TAN की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान और सरल है।

    TAN ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया 

    TAN को वेरिफिकेशन करने के लिए, आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फिलिंग वेबसाइट पर लॉग-ऑन करने की आवश्यकता है। लॉग-इन करने के बाद नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

    • ड्रॉपडाउन मेनू से “Services” टैब पर क्लिक करें और “Know Your TAN’” चुनें
    • नीचे दिए गए अनुसार डिडक्टरकी श्रेणी से अपना डिडक्टर प्रकार चुनें
    • कंपनी की शाखा
    • कंपनी
    • केंद्र या राज्य सरकार
    • वैधानिक निकाय/स्थानीय प्राधिकरण/ स्वायत्त निकाय
    • फर्म/AOP (ट्रस्ट)/ AOP/ आर्टिफिशयल जुडिशल पर्सन/ व्यक्तियों का निकाय
    • व्यक्तिगत व्यवसाय की शाखा/हिंदू अविभाजित परिवार (कर्ता)
    • फर्मों की शाखा/AOP (ट्रस्ट)/ AOP/ आर्टिफिशयल जुडिशल पर्सन/ व्यक्तियों का निकाय
    • व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (कर्ता)
    • ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें
    • अपना नाम या TAN नंबर डालें
    • स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड डालें
    • इसके बाद “Search” बटन पर क्लिक करें

    यह बहुत आसान है! स्क्रीन पर आपकी TAN जानकारी दिखाई देगी। पते के साथ TAN नंबर, डिडक्ट का नाम, डिडक्टर की श्रेणी, पैन न०, स्थिति, क्षेत्र कोड, संपर्क जानकारी, रेंज कोड, AO प्रकार, AO न०, AO पता, जैसी जानकारी दिखाई देगी।

    नाम से TAN का वेरिफिकेशन 

    • आधिकारिक वेबसाइट यानी, incometaxindiaefilling.gov.in पर लॉग ऑन करें
    • होम पेज (मुख्य पेज) के बाईं ओर “Services” टैब पर क्लिक करें और “Know your PAN । TAN । AO” विकल्प को चुनें
    • TAN विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग-ऑन करें
    • लॉग-इन करने पर, “KnowYour TAN” पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा
    • खोज का प्रकार “Search By Name” होना चाहिए
    • डिडक्टर का पूरा नाम टाइप करें; आप केवल पहलाभी लिख सकते हैं आपकी खोज से संबंधित कंपनियों की लिस्ट दिखाई देगी। ड्रॉपडाउन मेनू में दी गई लिस्ट से सही डिडक्टर चुनें
    • अब ड्रॉपडाउन मेनू से राज्य चुनें
    • अनिवार्य स्थानों पर सभी जानकारीदर्ज करें
    • कैप्चा कोड डालने के बाद “Search” बटन पर क्लिक करें
    • परिणाम में कंपनी की सभी TAN जानकारी होगी

    TAN नंबर द्वारा TAN वेरिफिकेशन 

    • इनकम टैक्सविभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
    • Services” टैब से    ‘Know your PAN|TAN|AO’ चुनें
    • यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और खोज का प्रकार “Search by TAN” चुनें
    • राज्य और डिडक्टर चुनें
    • आपको आवश्यक स्थान में केवल TAN नंबर दर्ज करना होगा
    • कैप्चा कोड डालने के बाद “Search” पर क्लिक करें
    • TAN जानकारी आपके सामने आ जाएगी

    एक डिडक्टर के पास एक कैटेगरी के लिए केवल एक टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट न० हो सकता है। एक से अधिक TAN का होना अवैध माना जाता है। अपने TAN को वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन TAN रजिस्ट्रेशन करना महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी सरल है। आपको TAN रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके का पालन करना होगा।

  • TAN रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

    टैक्स कटौती/ कलेक्शन अकाउंट न० (TAN) के रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

    स्टेप 1: TAN रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें 

    • NSDL-TIN वेबसाइट tin-nsdl.com पर लॉग इन करें
    • Online Services” टैब के तहत “Online TAN Registration” लिंक पर क्लिक करें
    • यह आपको नए पेज पर ले जायेगा; आपको “Register for TAN online” लिंक पर क्लिक करना होगा
    • अब आपको ऑनलाइन TAN रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा
    • सारी आवश्यक जानकारीऔर TAN, पैन, नाम जैसी जानकारी और अन्य आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार से सही तरीके से भरें:
    • डिडक्टर की जानकारीजैसे नाम, श्रेणी आदि
    • डिडक्टर कीसंपर्क जानकारी जैसे संचार पता, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी
    • नियमित रूप से स्वीकार किगई जानकारी का उल्लेख करें
    • सबमिट बटन पर क्लिक करें, एक पुष्टि स्क्रीन दिखाई देगी। सभी जानकारी की जाँच करने के बाद “Confirm” बटन पर क्लिक करें
    • पुष्टि करने के बाद, “TAN रजिस्ट्रेशन के लिए रसीद” उत्पन्न की जाएगी, रसीद न० कही लिख लें। आप रिकॉर्ड के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं
    • आप अपनी ईमेल आईडी पर विषय पंक्ति –“TAN रजिस्ट्रेशन के लिए रसीद” के साथ TAN प्राप्त करेंगे।

    स्टेप 2: TAN रजिस्ट्रेशन की पुष्टि 

    • उपरोक्त सूचना के बाद, आपको विषय पंक्ति – “TAN रजिस्ट्रेशन की पुष्टि” के साथ एक और ई-मेल मिलेगा
    • ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना “TAN रजिस्ट्रेशन नंबर” भरें और निर्देश के अनुसार यूजर आईडी दें
    • आपके द्वारा दी गई यूजर आईडी की उपलब्धता जानने के लिए “Check User ID Availability” पर क्लिक करें
    • यदि उल्लेखित यूज़र आईडी उपलब्ध नहीं है, तो आप एक अन्य यूजर आईडी प्रदान कर सकते हैं और फिर से जाँच करने के लिए “यूजर आईडी उपलब्धता पता करें” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं
    • यदि उल्लेखित यूजर आईडी उपलब्ध है, तो आगे की कार्यवाही के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें

    स्टेप 3: NSDLTIN द्वारा पासवर्ड का आवंटन 

    आपको आपके ई-मेल आईडी पर NSDL-TIN की ओर से एक और मेल प्राप्त होगा जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल होगा।

    चरण 4: FVU के लिए अनुरोध 

    • tin-nsdl.com पर लॉग-इन करें
    • लॉग-ईन बटन पर क्लिक करें
    • TAN रजिस्ट्रेशन” को चुनें और क्लिक करें
    • अपना TAN, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें (जैसा कि उपरोक्त NSDL-TIN द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किया गया है) और फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें
    • पहली बार जमा करने के लिए, पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा
    • नया पासवर्ड सेट करें और इसे कही लिखे लें
    • लॉग इन करने के बाद, “समेकित TDS/टीसीएस जानकारी के लिए अनुरोध” पर क्लिक करें
    • स्क्रीन पर आवश्यक जानकारी भरें
    • जानकारी सबमिट करते ही नई स्क्रीन दिखाई देगी, फिर से आवश्यक जानकारी भरें
    • अब आप अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर समेकित एफवीयू प्राप्त करेंगे। यह फाइल पासवर्ड से सुरक्षित होगी जो कि आपके15 अंकों का अनंतिम रसीद नंबर है। ज़िप फ़ाइल खोलने पर, आप उसमें से TDS फाइलें निकाल सकते हैं। यह एफवीयू फाइल के बराबर है। यह एफवीयू फाइल उस अवधि के लिए है जो अनंतिम रसीद नंबर से संबंधित है। फाइल में सभी प्रविष्टियाँ होंगी जो संशोधन विवरणी द्वारा सुधारी गयी हो (यदि कोई संशोधन हो तो)। इस TDS फाइल में केवल स्वीकृत विवरणी की प्रविष्टियाँ होंगी।

    TAN रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के फायदे 

    • अपडेट किये हुए TAN जानकारी के डेटाबेस से, डिडक्टर आसानी से आयकर विभाग से TCS और TDS के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं
    • हर डिडक्टर के पास प्रमाणित लॉग इन क्षेत्र होगा
    • संशोधन जानकारी तैयार करने और चालान की स्थिति ऑनलाइन जाँचने के उद्देश्य से FVU को डाउनलोड करने के लिए डिडक्टर के भी निम्न प्रावधान या लाभ होंगे
    • डिडक्टर एक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो TDSकी स्थिति दिखाएगा
    • धारा 200 A के संबंध में TAN धारक को TDS की पुनः प्राप्ति
    • डिडक्टर आसानी से स्रोत में TDS के रिटर्न ऑनलाइन अपलोड कर सकता है



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