विश्वकर्मा योजना हर किसी के लिए नहीं है, इसमें भाग लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं, और केवल वे ही लोग विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं जो इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
विश्वकर्मा योजना पात्रता मानदंड
इस भाग में, हम जानेंगे कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए पात्रता मानदंड क्या हैं। इससे पहले कि आप इस योजना के लिए आवेदन करने और इसका लाभ उठाने का फैसला करें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के कारीगर और शिल्पकार इस योजना के माध्यम से उचित ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं-
- कोई भी श्रमिक या कारीगर जो असंगठित क्षेत्र में काम के औजारों और अपने हाथों की मदद से स्वरोजगार के आधार पर काम कर रहा हो या योजना में दिए गए 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में काम कर रहा हो, उसे विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए तथा आज से 5 वर्ष से अधिक समय पहले से ही पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक सदस्य को मिल सकता है। इसमें परिवार में रहने वाले पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
- किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य) में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसमें परिवार में रहने वाले पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
योग्य ट्रेड्स
सामग्री/पेशा | शिल्पकार/व्यवसाय |
---|---|
लकड़ी आधारित | बढ़ई (सुथार) |
नाव निर्माता | |
लौह/धातु आधारित | अस्रकार |
लोहार (लोहार) | |
हथौड़ा और टूल किट निर्माता | |
मरम्मत करनेवाला | |
मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला) | |
पत्थर तोड़ने वाला | |
सोना/चांदी आधारित | गोल्डस्मिथ (सुनार) |
मिट्टी आधारित | कुम्हार (कुम्हार) |
चमड़ा आधारित | मोची (चर्मकार)/ |
जूता कारीगर/ फुटवियर कारीगर | |
वास्तुकला/ निर्माण | राजमिस्त्री |
अन्य | टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/नारियल की जूट बुनकर |
गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) | |
नाई (नाई) | |
मालाकार | |
धोबी | |
दर्जी (दारजी) | |
मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला |
यह योजना केवल विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली 140 जातियों के लिए है, विश्वकर्मा समुदाय में आने वाली जातियाँ इस प्रकार हैं –
- बढ़ई (सुथार)
- नाव निर्माता
- अस्रकार
- लोहार (लोहार)
- हथौड़ा और टूल किट निर्माता
- मरम्मत करनेवाला
- गोल्डस्मिथ (सोनार)
- कुम्हार (कुम्हार)
- मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला)
- पत्थर तोड़ने वाला
- मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाला/जूते का कारीगर
- राजमिस्त्री (राजमिस्त्री)
- टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/नारियल बुनकर
- गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
- नाई (नाई)
- मालाकार
- धोबी
- दर्जी (दारजी)
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला
- इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई निर्दिष्ट आयु प्रतिबंध नहीं है।
तो कुल बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम विश्वकर्मा योजना पात्रता मानदंड की बात करें तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है तभी आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं और दूसरी बात आपको विश्वकर्मा समुदाय से होना चाहिए।
कृपया ध्यान दें – विश्वकर्मा योजना पात्रता मानदंड के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक सरकार द्वारा नहीं दी गई है, इसके बारे में ठोस जानकारी योजना के शुभारंभ के बाद ही उपलब्ध होगी।
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmvishwakarma.gov.in/ |
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