अगर आपने अपना मूल पैन कार्ड खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अनुमति देते हैं। इसकी प्रकिर्या निम्नलिखित है:
- TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें
- भारतीय नागरिक फॉर्म 49A और विदेशी फॉर्म 49AA भरें
- भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें
- अपने इस फॉर्म का प्रिंट लें और इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
- आपको 45 दिनों में पैन कार्ड मिल जाएगा
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पैन कार्ड के प्रकार (Types of PAN Card)
क्योंकि पैन कार्ड व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उपलब्ध है, इसलिए पैन कार्ड कार्ड के लिए अलग-अलग तरह फॉर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड और इनके आवेदन फॉर्म के प्रकट निम्नलिखित है:
- व्यक्तियों के लिए पैन कार्डये सबसे आम पैन कार्ड (PAN Card) है जो व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदन NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 49 द्वारा किया जाता सकता है। कोई भी योग्य भारतीय व्यक्ति, छात्र और नाबालिग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड
NRI और PIO भारत में टैक्सेशन के उद्देश्य से पैन कार्ड (PAN Card) का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें भी इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 49A जमा करना होगा।
- भारत में टैक्स देने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए पैन कार्ड
वे फर्म या कॉरपोरेट जो भारत के बाहर रजिस्टर हैं, लेकिन भारत में अपने व्यापार संचालन के आधार पर भारत में टैक्स का भुगतान करते हैं, पैन कार्ड (PAN Card) का लाभ भी उठा सकती हैं। उन्हें पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के लिए फॉर्म 49AA भरना होगा और जमा करना होगा।
- OCI और NRE के लिए पैन कार्ड
- भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड
- कार्डधारक का नाम: इसमें सबसे मुख्य जानकारी कार्डधारक का नाम होती है। किसी व्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के मामले में ये कंपनी का नाम और किसी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये उसका का नाम होगा
- कार्डधारक के पिता का नाम: अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का होता है तो उसके पिता का नाम पैन कार्ड में होगा
- जन्मतिथि: किसी व्यक्ति के पैन कार्ड के मामले में कार्डधारक की जन्म तिथि पिता के नाम के नीचे लिखी होती है। यह जानकारी कार्डधारक के जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर योग्य होती है। कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी होती है
- पैन कार्ड नंबर: अगली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर होती है। प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का पैन नम्बर अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों एल्फानुमेरिक नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी होती है। इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है:
- पहले तीन अक्षर: पहले तीन अक्षरों अल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में से होते हैं
- चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्सधारक की केटेगरी (श्रेणी) बताता है। ये केटेगरी निम्नलिखित हैं:
- A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
- B – व्यक्तिय का शरीर
- C – कंपनी
- F – फर्म
- G – सरकार
- H – हिंदू अविभाजित परिवार
- L – लोकल अथॉरिटीण
- J – आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
- P – व्यक्तिगत
- T – ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का एसोसिएशन
- पाँचवाँ अक्षर- पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर है
- बाकी के अक्षर- बाकी के अक्षर रैंडम होते हैं। पहले 4 अक्षर नंबर जबकि अंतिम का एक अल्फाबेट होता है
- व्यक्ति का हस्ताक्षर- पैन कार्ड पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में होती हैं। जैसे, पैन कार्ड विभिन्न फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आवश्यक व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है
- व्यक्ति का फोटो – पैन कार्ड के निचले दाहिने हाथ में कार्डधारक की तस्वीर भी मौजूद होती है जो कार्ड को व्यक्ति के फोटो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है। कंपनियों और फर्मों के मामले में, कार्ड पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती है
पैन कार्ड के लाभ (Benefits of PAN Card)
पैन कार्ड के लाभ निम्नलिखित हैं:
- टैक्स भरने के लिए: व्यकितियों और कंपनियों को टैक्स भरने के लिए अपना पैन नंबर देना आवश्यक होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय का 30% का टैक्स देना होगा चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों। इसलिए, टैक्स भरने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। पैन नंबर द्वारा पैन कार्ड की स्थिति की जानी जा सकती है।
- बिज़नेस रजिस्ट्रेशन – कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाएं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है।
- फाइनेंशियल लेनदेन: कोई भी व्यक्ति/कंपनी फाइनेंशियल लेनदेन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो। किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद, जिसका मूल्य 5 लाह रु. या उससे अधिक हो, किसी दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद, किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना, 50,000 रुपये मूल्य या उससे अधिक के बांड खरीदना, भारत के बाहर धनराशि निकालना, विदेश यात्रा के लिए किया गया खर्च, अगर ऐसे खर्च 25,000 रु. से अधिक हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना, बीमा पॉलिसियाँ खरीदना या 50,000 और उससे अधिक मूल्य के शेयर आदि।
- उपयोगिता कनेक्शन लेने के लिए – कई उदाहरणों में जब यूटिलिटीज जैसे पोस्ट-पेड मोबाइल फोन कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आदि की आवश्यकता होती है, तो पैन कार्ड काम में आता है। हालाँकि, यह हमेशा सलह दी जाती है कि यदि संभव हो तो आप वैकल्पिक आईडी प्रूफ जैसे डीएल, वोटर आईडी कार्ड आदि का उपयोग करें।
- बैंक खाता खोलने के लिए: इन दिनों बैंक में खाता खोलने के लिए के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम के तहत पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज बन गया है।
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पैन कार्ड ट्रैकिंग/ पैन कार्ड इन्क्वायरी/पैन कार्ड ऑनलाइन स्टेटस जानें
पैन स्टेटस जानें
पैन कार्ड (PAN Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस (स्तिथि) जान सकते हैं। पैन कार्ड आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है जहां पैन स्टेटस दिखाता है कि कार्ड जारी किया गया है या नहीं, या यदि यह वर्तमान में प्रकिर्या में है या नहीं। आवेदक पैन कार्ड स्टेटस या UTI पैन कार्ड स्टेटस/NSDL पैन कार्ड स्टेटस उनकी वेबसाइट पर जान सकता है। UTI पैन कार्ड स्टेटस UTIITSL और NSDL पैन कार्ड स्टेटस NSDL की वेबसाइट पर जान सकते हैं। आवेदक नाम और जन्मतिथि डालकर ऑनलाइन पैन कार्ड स्टेटस जान सकता है।
पैन कार्ड में बदलाव करें
मौजूदा पैन कार्ड (PAN Card) धारक अपने मौजूदा पैन कार्ड की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि उसी समय पैन नंबर को बनाए रख सकते हैं। पैन कार्ड की कोई भी जानकारी इसकी प्रकिर्या के तहत बदली जा सकती है। इसके लिए पैन कार्ड अपडेट या करेक्शन फॉर्म भर सम्बंधित अथॉरिटी को जमा करना होगा।
डुप्लीकेट पैन कार्ड
मूल पैन कार्ड खोने पर, कार्डधारक फॉर्म और आवेदक फी जमा कर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या होता है अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो?
आपके पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए इसके कई कारण है:
- बिना पैन कार्ड के आप 50,000 रु. से ज़्यादा का फाइनेंशियल लेनदेन नहीं कर सकते हैं
- संपत्ति या ज़मीन खरीदने बेचने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है
- पैन कार्ड के बिना टैक्स नहीं भर सकते हैं
- पैन नंबर ना होने पर आपका क्रेडिट कार्ड/लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा
संबंधित सवाल (PAN Card FAQs)
प्रश्न. मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: आप पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप TIN NSDL की वेबसाइट या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप पैन केंद्र में जा सकते हैं।प्रश्न. मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म पैन केंद्र में मिल जाएगा। इसके अलावा, आप TIN NSDL की वेबसाइट से पैन आवेदन फॉर्म फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA डाउनलोड कर सकते हैं।प्रश्न. क्या मुझे पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालाँकि, आपको आवेदन के लिए शुल्क देना होगा जो भारत में रह रहे लोगों के लिए 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।प्रश्न.पैन आवेदन फॉर्म कहा जमा किया जाता है?
उत्तर: फॉर्म आवेदन फॉर्म को भेजना होगा:
आयकर पैन सेवा इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016प्रश्न. जब मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए फॉर्म 49A जमा करता हूं, तो मुझे क्या शुल्क देना होगा?
उत्तर: भारत में रह रहे आवेदकों के लिए शुल्क 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।प्रश्न. क्या आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, आपको अपने पैन आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देने होंगें।प्रश्न. जो आवेदक हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए क्या आवेदन प्रक्रिया है?
उत्तर: जो आवेदक हस्ताक्षर कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, दोनों के लिए समान प्रकिर्या है। आवेदक अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो वो अंगूठे का निशान लगा सकता है।प्रश्न.मैं अपने पैन कार्ड (PAN Card) पर फोटो कैसे बदल सकता हूँ?
उत्तर: पैन कार्ड में फोटो बदलने के लिए आपको पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरना होगा।प्रश्न. क्या एक नाबालिग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हां, नाबालिग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भी पैन कार्ड से कई सुविधाएँ मिल सकती हैं।प्रश्न. पैन कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: पैन कार्ड प्राप्त करने में 45 दिन का समय लगता है। इसमें आपके आवेदन करने के दिन से लेकर पैन कार्ड प्राप्त करने तक का दिन है। हालाँकि, कई मामलों में समय ज़्यादा लग सकता है।प्रश्न. पैन होना ज़रूरी क्यों है?
उत्तर: अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप आयकर नहीं भर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट पैन से लिंक नहीं हैं वो जल्द ही निष्क्रिय हो जाएंगें। इसके अलावा, 50,000 से ज़्यादा का लेनदेन करने के लिए पैन होना अनिवार्य है।प्रश्न. आयकर विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उपर बताए गए लेनदेन के लिए पैन जानकारी दी गई है?
उत्तर: आयकर विभाग ने फाइनेंशियल दस्तावेज प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वैधानिक दिशा-निर्देश दिए हैं कि जहां भी अनिवार्य हो वहां दस्तावेज में पैन की जानकारी दी जाए अन्यथा दस्तावेज अपूर्ण माने जाते हैं।प्रश्न. क्या महिला आवेदकों के लिए पिता का नाम अनिवार्य है (विवाहित / तलाकशुदा / विधवा सहित)?
उत्तर: महिला आवेदकों को पैन आवेदन फॉर्म में अपने पिता के नाम का उल्लेख करना होगा, चाहे वे अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा या विधवा हों।प्रश्न. एक नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और कोर्ट के वार्ड की ओर से कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 के अनुसार, एक निर्धारित प्रतिनिधि नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और अदालत के वार्डों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:- नाबालिग, पागल, बेवकूफ, मानसिक विकलांग, अदालत के वार्ड आदि की जानकारी।
- पैन आवेदन पत्र के आइटम 14 में निर्धारित प्रतिनिधि की जानकारी प्रदान की जानी है।
प्रश्न. पैन कार्ड के लिए फ्री में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इंस्टेंट ई-पैन के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, केवल वयस्क व्यक्ति जिन्हें कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया न ही उनके पास अभी तक कोई पैन है। उनके पास वैलिड आधार होना चाहिए जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो।हालाँकि, इंस्टेंट ई-पैन पैन का एक डिजिटल वर्जन है और यदि आप फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगने वाले शुल्क का भुगतान करके NSDL (Protean) या UTIITSLवेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. अगर मैं विदेशी हूं तो भी मेरे पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए?
उत्तर: भारत में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और टैक्स का भुगतान करने के लिए, पैन कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही, भारत में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।प्रश्न. “नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन में परिवर्तन या सुधार” के लिए फॉर्म जमा करते समय कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: चाहे पैन में परिवर्तन या सुधार का आवेदन नए पैन कार्ड (PAN Card) के लिए हो या मौजूदा कार्ड में के लिए, भारत में रहने वाले आवेदकों को 107 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि भारत के बाहर रहने वालों को 1017 रुपये का शुल्क देना होगा।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक फॉर्म जो पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय उनके द्वारा भरा जाना चाहिए, फॉर्म 49AA है।
भारत में रजिस्टर और काम करने के वाली कॉर्पोरेट कम्पनियाँ भी अपने फाइनेंशियल और टैक्स-संबंधी लेनदेन के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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पैन कार्ड का स्ट्रक्चर- पैन कार्ड की जानकारी
पैन कार्ड (PAN Card) में बहुत आम जानकारी होती है जो केवाईसी (नो योर कस्टमर) के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है। पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है: