Pan Card |
PAN Card के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति, नाबालिग, छात्र पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता है बल्कि, कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकती हैं और ऐसी संस्थाओं के पास पैन नंबर होना अनिवार्य हो जाता है, जो टैक्स भरती हैं।
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पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया- (Online Apply for Pan card)
पैन कार्ड ऑफलाइन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
- पैन कार्ड आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें
- वहां पैन फॉर्म 49A में अपनी जानकारी भरें, जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं
- प्रकिर्या शुरू करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा
- फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर मिलेगा
- फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर NSDL ऑफिस भेज देना चाहिए
- इसके बाद NSDL द्वारा वेरिफिकेशन करेगा और फिर फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुँच जाएगा
ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया- (Offline Apply for PAN Card)
पैन कार्ड ऑफलाइन आवेदन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
- NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड फोर डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (पहचान पत्र, पता और फोटो)
- NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें
- फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा
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पैन कार्ड फॉर्म (PAN Card Form)
- आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- भारतीय नागरिकों या कंपनियों को फॉर्म 49A और विदेशियों को फॉर्म 49AA भरना चाहिए।
- नाबालिग और छात्र भी फॉर्म 49A भर कर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ये दोनों ही फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद हैं।
- दोनों फॉर्म में ये जानकारी भरनी होती है- निर्धारण अधिकारी कोड (AO कोड), नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार संख्या, आदि।
- इसके बाद आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर कर और दस्तावेजों की कॉपी लगाकर TIN-NSDL के ऑफिस भेजना होता है।
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